Budget 2023 Expectations: कॉरपोरेट टैक्स पर मिल सकती है खुशखबरी, रियायत की सीमा बढ़ा सकती है सरकार
Budget 2023 expectations: अभी 2019 के बाद गठित कंपनियों को अभी राहत मिलती है. 2024 से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर भी राहत मिलती है. ऐसी जानकारी है कि वित्त मंत्रालय का 2024 की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार हो सकता है.
Budget 2023 Expectations: 1 फरवरी, 2023 में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में कॉरपोरेट टैक्स पर सरकार अच्छी खबर सुना सकी है. सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सरकार कॉरपोरेट टैक्स में रियायत की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है. अभी 2019 के बाद गठित कंपनियों को अभी राहत मिलती है. 2024 से मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर भी राहत मिलती है. ऐसी जानकारी है कि वित्त मंत्रालय का 2024 की समयसीमा को बढ़ाने पर विचार हो सकता है.
Corporate Tax: अभी किस रेट पर लगता है टैक्स?
अगर टैक्स रेट देखें तो अभी 2019 के बाद गठित कंपनी के लिए 15% टैक्स का प्रावधान है. वहीं, 2024 से पहले मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने पर भी 15% कॉरपोरेट टैक्स लगता है. कॉरपोरेट टैक्स देश में किसी भी तरह के बिजनेस गतिविधियों में लगी हुई घरेलू और विदेशी कंपनियों को कॉरपोरेट टैक्स या कंपनी टैक्स देना होता है. किसी भी कंपनी के कुल आय के हिसाब से यह तय होता है कि उसपर कितना टैक्स रेट और सरचार्ज लगेगा.
Corporate Tax Rate FY 2022-23: अभी घरेलू कंपनियों के लिए क्या है टैक्स रेट?
सेक्शन | टैक्स दर | सरचार्ज और सेस | प्रभावी टैक्स दर |
सेक्शन 115BA: Companies with a turnover of up to Rs 400 Crore in FY 2017-18 | 25% | 7% / 12%* + 4% |
TRENDING NOWFD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा27.82% / 29.12% |
सेक्शन 115BAA: Domestic companies not claiming any exemptions/incentives | 22% | 10% + 4% | 25.17% |
सेक्शन 115BAB: New domestic manufacturing companies | 15% | 10% + 4% | 17.16% |
Companies not falling under any of the sections above | 30% | 7% / 12%* + 4% |
33.38% / 34.94% |
2019 में कॉरपोरेट टैक्स में की गई थी कटौती
केंद्र सरकार ने 2019 में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की थी. इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट में ये बदलाव किया गया था कि किसी तरह का इंसेटिव या एक्जेम्प्शन नहीं ले रही कंपनियों को 22% टैक्स देना होगा. उन्हें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी नहीं भरना होगा. इफेक्टिव टैक्स रेट 25.17% में ही सरचार्ज और सेस जुड़ा होगा.
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04:07 PM IST